नाबालिग को बहला फुसला के लेजाकर बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा विशेष न्यायाधीश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने नाबालिग को बहला फुसला के लेजाकर बलात्संग करने वाले आरोपी गुरू सेवक पिता गुरूचरण सिंह उम्र 30 साल निवासी ग्राम बडसो थाना सदर जिला पटियाला, पंजाब का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2020 को फरियादी ने थाना उपस्थित होकर उसकी बहिन जो कि नाबालिग है, को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला के ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडिता को पटियाला पंजाब से गुरूसेवक पिता गुरूचरण के साथ से दस्तयाब किया गया था। पीडिता के कथन में उसने बताया कि गुरूसेवक पिता गुरूचरण बहला-फुसला के पंजाब ले गया और उसके साथ कई बार बलात्संग किया। जो मामले में आरोपी गुरूसेवक के विरूद्व धारा 376 भादवि एवं 3ध्4, 5ध्6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी गुरूसेवक सिंह का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।