नाबालिग लड़के के कुकर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

नई दिल्ली. नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म और हत्या (Rape and murder) करने के मामले में ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी विनोद आदिवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अलग-अलग धाराओं में 12000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
आपको बता दें कि 4 जुलाई 2017 को मुरार स्थित नदी पार टाल क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन के पीछे नाबालिक लड़के की लाश मिली थी. स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी. पूछताछ में यह बात सामने आई कि मृतक को आखिरी बार विनोद आदिवासी के साथ देखा गया था.
पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह पैसे का लालच देकर नाबालिग को नदी किनारे ले गया और कुकर्म किया. जब उसने घटना के बारे में परिजनों को बताने की बात कही तो उसने पानी के गड्ढे में डुबोकर उसकी हत्या कर दी. इसके चलते अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.