नाबालिग से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

file photo

सागर. न्यायालय सुधांशु सक्सेना विशेष न्यायाधीश लौंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम अनंतपुरा, तहसील रहली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री आशीष त्रिपाठी, रहली ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया जो कि नाबालिग है, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 12.12.2020 को शांम लगभग 06ः30 बजे जब वह अपने घर पर अकेली काम कर रही थी तभी अभियुक्त राजेन्द्र घर में घुस आया और फरियादिया की मॉ को पूछने लगा, फरियादिया ने बताया मॉ घर पर नही है। अभियुक्त ने बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड लिया और छेडछाड़ करने लगा एवं घर का दरवाजा बंद कर दिया, तो फरियादिया चिल्लाने लगी तभी उसके माता-पिता घर पर आ गये। अभियुक्त भागने लगा और धमकी दी कि अगर रिपोर्ट करने गयी तो जान से खत्म कर दूगा। उक्त घटना फरियादिया ने अपने माता-पिता को बतायी। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजा का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!