नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा विशेष न्यायाधीश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी कैलाशपुरी गोस्वामी पिता स्व. झलकनपुरी गोस्वामी उम्र 70 साल निवासी रजाखेडी, मकरोनिया जिला सागर का अग्रिम जमानत के आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.11.2020 को अभियोक्त्री जो कि नाबालिग है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रिस्ते में लगने वाले नाना के यहां इलाज कराने मकरोनिया सागर आयी थी। पीडिता उनके उपर वाले कमरे में अकेली थी, तभी आरोपी कैलाशपुरी आया और और पीडिता को बहाने बनाते हुए बुरी नियत से छूने लगा तथा उसके साथ छेडछाड की और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो कुछ भी कर सकता हूॅ। पीडिता ने अपने घर जा कर उक्त घटना के बारे में पापा, मम्मी व परिवार के अन्य सदस्यों को बताया और थाना उदयपुरा जिला रायसेन में रिपोर्ट करने गयी। थाना मकरोनिया जिला सागर में दिनांक 27.11.2020 को अपराध अंतर्गत धारा 354 भादिव एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी कैलाशपुरी गोस्वामी का प्रस्तुत अग्रिम जमानत हेतु धारा 438 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।