नाबालिग से दुष्‍कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 17.12.2020 की है नाबालिग पीडि़ता दोपहर में करीब 2:00 बजे ग्राम कन्‍नपुर स्थित अपने रहवासी मकान के पास घूम रही थी उसके माता-पिता बाहर गए हुए थे और बड़ा भाई खेत पर गया था तभी आरोपी अपने भांजे पंकज के साथ आया और पीडि़ता से कहने लगा कि मेरे साथ भाग चलो मैं तुम्‍हारे साथ शादी कर लूंगा। पीडि़ता के मना करने पर आरोपी ने जबरदस्‍ती अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और अपने कुआं खेत पर ले गया। कुआं खेत पर बनी झोपड़ी में पीडि़ता को तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा गया इस दौरान उसके साथ आरोपी द्वारा मारपीट कर बलात्‍कार की घटना को अंजाम दिया गया। बल्‍देवगढ़ पुलिस द्वारा गुमशुदा की तलाश करते करते पीडि़ता के माता-पिता और मामा की मदद से आरोपी के खेत तक पहुंचकर पीडि़ता और आरोपी को एक साथ पुलिस के कब्‍जे में लिया गया बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया गया। प्रकरण में अभी विवेचना कार्यवाही जारी है जेल से ही आरोपी द्वारा अपने अधिवक्‍ता के माध्‍यम से जमानत आवेदन प्रस्‍तुत कर न्‍यायालय से रिहाई की मांग की गई। उक्‍त जमानत आवेदन पर तर्क करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी आर.सी. चतुर्वेदी ने न्‍यायालय के समक्ष तर्क रखा कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है यदि उसे जमानत का लाभ दिया गया तो वह बाहर आकर प्रकरण के साक्ष्‍य और साक्षियों को निश्‍चित रूप से प्रभावित करेगा। न्‍यायालय द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी के उक्‍त तथ्‍यों से सहमत होते हुए आवेदक का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

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