नो एंट्री में प्रवेश करने वाले 17 भारी वाहन पर हुआ जुर्माना

बिलासपुर.पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा यातायात पुलिस को रात्रि के समय अनाधिकृत रूप से ऐसे प्रतिबंधित वाहन जिन्हें बाईपास मार्ग (पेन्द्रिडीह, तुर्काडीह, सिरगिट्टी एवं लाल खदान ) से परिवहन किया जाना है किंतु इन वाहनों के द्वारा बिलासपुर के भीतरी भाग से परिवहन करने पर होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए इन पर मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रोहित कुमार बघेल ने बताया कि दिनांक 08 एवं 9 /12 /2019 की दरमियानी रात में यातायात पुलिस के निरीक्षक अरविंद किशोर खलखो, स0उ0नि0 के0 आर0 भगत ,एवं हमराह स्टॉफ़ की टीम बनाकर क्रमशः नेहरू चौक, मंदिर चौक एवं राजीव गांधी चौक एवं महाराणा चौक के मध्य 17 भारी वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/194 अंतर्गत कार्यवाही करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय में दिनांक 08-09/12/2019 को यातायात पुलिस द्वारा चालान पेश कराया गया।
जिसमे 17 ट्रेलर वाहनों में क्रमशः
◾UP 72 AT 2871
◾CG 12 AR 6903
◾CG 12 S 4339
◾UP 72 T 9771
◾CG 15 AS 4148
◾CG 10 R 1543
◾CG 10 R 1535
◾CG R 1381
◾CG 10 1534
◾CG 10 R 1523
◾CG 10 1544
◾CG 10 0551
◾CG 04 MS 8811
◾CG 10 AF 8811
◾CG 10 AG 4199
◾CG 10 911
◾CG 04 MC 6976
पर माननीय न्यायालय सीजेएम बिलासपुर द्वारा 16 वाहन पर 20, 300 =00 एवं 01 वाहन पर 2100=00 रुपये अधिरोपित किया गया। इस प्रकार कुल 17 वाहनों पर 3,45, 800=00 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया रात्रि के समय कोयला परिवहन करने वाले ट्रक ट्रेलर एवं हाईवा आदि वाहनों का शहर प्रवेश पूर्णता प्रतिबंधित है । इन्हें बाईपास मार्गो से अपनी-अपनी दिशाओं की ओर परिवहन किया जाना है यातायात पुलिस की कार्यवाही आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगी।

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