न्यायालय ने अवैध शराब बेचने वाले आरोपी पर लगाया 2000 रूपये का जुर्माना

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी सुनील उर्फ विरू पिता रमेश उम्र 22 वर्ष निवासी कनशवन पाटी, जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 22.09.2020 को उनि को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति कसरावद बसाहट रोड़ पर हाथ में लास्टिक की कैन में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बैचने हेतु लेकर जा रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान व हमराही मुखबीर की सुचना से अवगत कराया एवं हमराह लेकर बताया स्थान कसरावद रोड़ पर पहुचे जहां एक व्यक्ति हाथ मे केन लेकर आते दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकडा उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम सुनील उर्फ विरू पिता रमेश उम्र 22 वर्ष निवासी कनशवन पाटी, जिला बड़वानी का होना बताया। केन को चेक करने पर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब के 18 क्वार्टर मिले। आरोपी से उक्त महुआ शराब रखने व लाने ले जाने के संबध में लायसेंस का पुछते नही होना बताया। आरोपी से उक्त शराब को विधिवत जप्त किया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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