न्यायालय में फर्जी ऋण पुस्तिका लगाकर आरोपी की जमानत कराने वाले के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश

File Photo

सागर. न्यायालय सुश्री स्वाति बजाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सागर के न्यायालय ने कूटरचित ऋण पुस्तिका लगाकर जमानत कराने वाले आरोपी मनीष अहिरवार पिता नाथूराम उर्फ नरेन्द्र अहिरवार उम्र 48 वर्ष, निवासी गोपालगंज जिला सागर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंजली नायक ने बताया कि प्रकरण क्रमांक 832/20 राज्य विरूद्ध अंकित दक्ष में जमानतदार मनीष अहिरवार के द्वारा भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक एल बी 939636 के माध्यम से जमानत प्रस्तुत की गयी थी। न्यायालय द्वारा उक्त ऋण पुस्तिका की जांच तहसीलदार कार्यालय से कराये जाने पर उक्त ऋण पुस्तिका तहसीलदार, केसली के कार्यालय से जारी नही होने से कूटरचित पाई गयी। जमानतदार मनीष अहिरवार के द्वारा न्यायालय के साथ छल करके बेईमानीपूर्वक कूटरचित ऋण पुस्तिका को असली के रूप में उपयोग किया गया है तथा छल कारित किया है। आरोपी जमानतदार मनीष पिता नाथूराम अहिरवार का कृत्य धारा 420,467,468,471 भादवि के तहत दंडनीय अपराध है। माननीय न्यायालय द्वारा थाना गोपालगंज को निर्देशित किया कि उक्त जमानतदार मनीष अहिरवार के विरूद्ध उक्त धारा के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करें और न्यायालय को अवगत कराये।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!