पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ सुनवाई करने से SC का इनकार, याचिका को बताया ‘गैरजरूरी’


नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) के एक आदेश को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर बताकर उनके खिलाफ जांच की मांग करने वाली याचिका को अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अरुण हुबलीकर से कहा कि आपने 2018 में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुनवाई के लिए प्रयास नहीं किया. चीफ जस्टिस गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं, वह अब जज पद पर नहीं हैं, इसलिए याचिका की मांग पर विचार नहीं हो सकता.

दरअसल, याचिका में CJI गोगोई के कार्यकाल के दौरान उनके कामकाज की इन-हाउस जांच की मांग की गई थी. आज सुनवाई के दौरान जस्टिस अरूण मिश्रा की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ‘आपने पिछले दो सालों में सुनवाई के लिए दबाव क्यों नहीं डाला? चूंकि पूर्व सीजेआई ऑफिस छोड़ चुके हैं, अब यह याचिका व्यर्थ हो चुकी है.’ लिहाजा अब यह याचिका ‘गैरजरूरी’ हो गई है और वो इस याचिका की सुनवाई नहीं कर सकते.

बता दें कि इस बेंच में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्णा मुरारी भी थे. इस सवाल पर याचिकाकर्ता हुबलीकर ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से उनकी याचिका को लिस्ट करने के आग्रह के साथ मुलाकात की थी, लेकिन उनकी याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं की गई, इसलिए सुनवाई की देरी में याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है. लेकिन कोर्ट ने उनकी सारी दलीलों को दरकिनार करते हुए याचिका को रद्द कर दिया.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!