पेमेंट सर्विस शुरू करने से पहले WhatsApp और फेसबुक से सुप्रीम कोर्ट ने पूछी ये बात


नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने WhatsApp और फेसबुक को पेमेंट सेवा शुरू करने से रोकने की मांग वाली याचिका की सुनवाई करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी को लेकर WhatsApp और फेसबुक से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता का कहना था कि बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में WhatsApp और फेसबुक के खिलाफ यह याचिका एक एनजीओ गुड गवर्नेंस चैंबर्स ने दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के जवाब में WhatsApp और फेसबुक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी को लेकर सिर्फ पूछा है कोई नोटिस जारी नहीं किया है.

इस पर WhatsApp ने कहा कि अभी पेमेंट की सेवा शुरू नहीं की जा रही है. RBI की मंजूरी मिलने पर ही यह सेवा शुरू होगी.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि कोर्ट में लंबित याचिका WhatsApp को पेमेंट सेवा के लिए RBI द्वारा मंजूरी मिलने के रास्ते में रोड़ा नहीं बनेगी.

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