प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक कराया जा सकता है बीमा

बिलासपुर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2019 में अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराया जा सकता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। जिसके लिये खरीफ वर्ष 2019 में ‘एग्रीकल्चर इन्श्युरेंस कम्पनी आॅफ इंडिया लिमिटेड’ द्वारा खरीफ की अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा रहा है। फसल बीमा योजना में अधिसूचित ग्रामों में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान शामिल होंगे। इसके साथ ही अधिसूचित ग्राम/फसल के सभी ऋणी किसान जिसके लिये 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2019 के दौरान ऋणसीमा स्वीकृत/नवीकृत की गई हो, अनिवार्य रूप से शामिल किये जायेंगे। अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल उगाने वाले अऋणी किसान स्वैच्छिक रूप से योजना में शामिल होंगे। मुख्य फसल के रूप में धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसलों के रूप में मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, मूंग, उड़द शामिल होंगे। बीमा की इकाई ग्राम रहेगी। बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बी-1, पी-2 अथवा सत्यापित ऋण पुस्तिका की फोटोकापी, आधार कार्ड की फोटोकापी, बीमा फार्म/प्रस्ताव प्रपत्र, बोआई प्रमाण पत्र, बटाई/अधिया लेने वाले कृषकों को अपने भू स्वामी से बटाई/अधिया लेने हेतु बनवाये गये नोटरी दस्तावेज की फोटोकापी जमा करना अनिवार्य है। बीमा कराने हेतु सभी ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 निर्धारित है। बीमा कराने हेतु सभी इच्छुक अऋणी कृषक अपने ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय से सम्पर्क कर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।    

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