फर्जी नामों पर बनाई सोसायटी एवं धोखाधडी के मामले में शाहनवाज खान को दो दिन का पुलिस रिमाण्ड

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भोपाल. मप्र के बहुचर्चित यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां के अन्य धोखाधडी कर सोसायटी बनाने के मामले में उसके आरोपी पुत्र शाहनवाज खान को भोपाल के न्यायालय शिवाराज सिंह गवली जेएमएफसी ने दो दिन की पुलिस रिमाण्ड पर दिनांक 11. 02.2021 के दोपहर तीन बजे तक के लिए थाना श्याुमला हिल्सय के सुपुर्द किया। थाना श्याकमला हिल्स द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तालवेजो को जप्त करने के संबंध में आरोपी को लिया पुलिस रिमाण्ड पर। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन श्रीमती प्रियंका उपाध्या य एडीपीओ द्वारा किया गया था। विदित है कि थाना श्यायमला हिल्सु के अपराध क्रमांक 173/2020 अन्तसर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 406 भादवि के मामले को पूर्व में ही सेशन न्यायालय में प्रस्तुनत किया गया था। लेकिन विवेचना दो आरोपियो के विरूद्ध धारा 173, 8 के अन्तयर्गत विवेचना जारी रखी गयी है। मीडिया सेल प्रभारी दिव्या शुक्लाु ने बताया कि दिनाँक 24.07.2020 को आवेदक एस एन सिंह अध्यक्ष लेक व्यू इन्क्लेव अपार्टमेंट वेल फेयर सोसायटी द्वारा थाना श्या्मला हिल्से में आरोपी प्यारे मिया और उसके द्वारा गठित ई लेक व्यू इन्क्लेव अपार्टमेंट वेल फेयर सोसायटी के विरुद्ध आवेदन दिया था कि प्यारे मियाँ द्वारा अपने घर के सदस्यों के नाम पर और सोसायटी के अन्य लोगों को कोई जानकारी दिये बिना ई ब्लाक वेलफेयर सोसायटी गठित कर अंसल अपार्टमेंट के ई ब्लाक की छत पर भारतीय एयरटेल लिमिटेड का टावर लगवा कर वर्ष 2011 से आज तक लगभग 60 लाख रुपये एयरटेल से प्राप्त किये और सोसायटी के लिए कोई काम नहीं कराया एजिस पर जांच उपरांत थाना श्यामला हिल्स ने प्याारे मियां सहित उसके बेटे शाहनवाज खान ऑडिटर वकील एस जमाली के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर कम्यूरटर आदि जप्त किया गया था।

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