फसल ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 में अभियुक्त दिलीप कुशवाहा व उसके साथी सरोज कुशवाहा ने फरियादी नीरज यादव से मिले और उसे बताया कि वे लोग फसल की खरीद करने आये है जिसको भी उर्दा, मूंगफली बेचना हो तो वे लोग बाजार रेट से 4-5 रू० अधिक में खरीद लेंगे तब फरियादी ने अपनी फसल उन्हें बेच दी जिनका पैसा आरोपी ने उसे दे दिया। इसके बाद दोबारा आरोपी अपने साथियों के साथ आया और फरियादी से बोला कि उर्दा की कीमत 46 रू० चल रही है हम लोग 50 रू० किलो खरीद लेंगे फरियादी ने स्वयं तथा अपने रिश्तेदार रवेन्द्र यादव का उर्दा उन्हें बेच दिया जिसका पैसा बार-बार मांगने पर भी आरोपी के द्वारा नहीं दिया गया आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ज्यादा कीमत का लालच देकर धोखे से फरियादी की फसल खरीद ली। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जतारा में अपराध क्रमांक 23/2021 अंतर्गत धारा 420 भादवि पंजीबद्ध किया गया और आरोपी दिलीप कुशवाहा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जतारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका का अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार नामदेव ने विरोध कर विधि सम्मत तर्क प्रस्तुत किये, जिससे सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा उक्त जमानत आवेदन को अस्वीकार कर दिया।

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