बंधक बनाकर पांच लाख की फिरौती लेने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण राकेश यादव एवं प्रहलाद यादव की जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर सेसहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेष कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना भानगढ़ मे इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 03.06.2020 के सुबह करीब 8ः00 बजे की बात है मैने शौतान को वोला की चना खरीदने आ रहा हूं फिर मे अपने साथ रामराजा यादव को लेकर मोटर साईकिल से देवल से थमना चना खरीदने जा रहे थे करीब 8ः30 बजे दिन मे देवल मुहासा रेलवे स्टेशन के बीच सूनसान जगह पर कच्ची रास्ता में राकेश यादव एवं सुरेन्द्र अपनी गाडी मेरी गाड़ी के आगे लगाकर मुझे रोक लिया। राकेश यादव ने आकर मेरी कालर पकड़ ली और सुरेन्द्र ने मेरी कनपटी पर देशी कट्टा लगा दिया फिर बोला आज तुम्हे जान से खत्म कर दूंगा। उनके साथ और तीन व्यक्ति आये और मेरे एवं रामराजा के हाथ तौलिये से बांध कर बंधक बना लिया। और कहां कि जब तक पांच लाख रूपए नहीं दोगे छोडूंगा नहीं। रामराजा ने पैसे लाकर राकेश यादव को दे दिया पैसे देने के बाद बोले की रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मंे लिया गया आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण राकेश यादव एवं प्रहलाद यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।