बिलासपुर, बिल्हा एवं बोदरी नगर निकाय क्षेत्र में 6 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन

बिलासपुर. बिलासपुर शहर में नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर लागू लॉकडाउन की अवधि, 31 जुलाई से आगे 6अगस्त की मध्य रात्रि तक बढ़ाने के आदेश जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर बिलासपुर द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के अनुसार बिलासपुर और इसी तरह बोदरी एवं बिल्हा नगरीय निकाय क्षेत्रों में अब लॉकडाउन 6 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के संदर्भ में वर्तमान में जिन जिन गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं वे सभी  पाबंदियां अब 6 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक यथावत लागू रहेंगी।  इस दौरान पडने वाले राखी व अन्य त्योहारों के सामान किराना दुकानों से ही खरीदे बेचे जा सकेंगे। वहीं दूध डेयरी  शाम 5 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसी तरह अब बिलासपुर नगर निगम तथा बोदरी एवं बिल्हा नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र में स्थित सभी शासकीय अशासकीय बैंक अब अपने बैंकिंग संबंधी कार्यों का दोपहर 3 बजे तक संचालन कर सकेंगे।उक्ताशय के सभी आदेश जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर के अधोहस्ताक्षर से आज जारी कर दिये गए हैं।

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