भैंस चोरी के आरोपीगण की जमानत याचिका खारिज, भेजा जेल

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को फरियादी दीपक पाल निवासी बलदेवपुरा , ग्राम किटाखेरा कारसदेव के भंडारा में शामिल होने गया था , साथ में गांव के प्रेमदास , घनश्याम भी थे। रात के करीब 2:30 बजे जब वे लोग वापिस घर जा रहे थे , घर के पास एक टैक्सी MP16L1882 में कुछ लोग फरियादी की भैंस को चढ़ा रहे थे । फरियादी को आता देख वे सभी वहां से भाग गए। उक्त घटना पर थाना जतारा में अपराध क्रमांक 379/2020 अंतर्गत धारा 379 , 511 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान टैक्सी जब्त कर , अभियुक्तगण सकील मंसूरी , हाकिम मंसूरी एवं अमजिद खान निवासी नौगांव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय , जतारा के समक्ष पेश किया गया। जहां अभियुक्तगण द्वारा जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन का विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार नामदेव ने विधिसम्मत तर्क प्रस्तुत किए जिससे सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियुक्तगण के उक्त जमानत आवेदन को खारिज करते हुए अभियुक्तगण को जेल भेजे जाने का आदेश प्रदान किया गया।