मस्तूरी थाना क्षेत्र में अवैध पटाखा का भंडारण करने वाले आरोपी पर पुलिस ने की कार्रवाई

बिलासपुर. मस्तूरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से पटाखे का भंडारण कर विक्रय करने के प्रयास में है सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा कर थाना मस्तूरी से पुलिस टीम को अवैध फटाके पर कार्रवाई हेतु जयरामनगर रवाना किया गया। जहां पर सूरज सिंह ठाकुर पिता महेंद्र सिंह ठाकुर उम्र 29 वर्ष अवैध रूप से पटाखा रखा हुआ था। जिससे फटाके के भंडारण संबंधी वैधानिक दस्तावेज की मांग की गई मौके पर पटाखे भंडारण संबंधी कोई भी दस्तावेज सूरज सिंह प्रस्तुत नहीं कर सका आरोपी का यह कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 9 ख के तहत अपराध का पाए जाने से मौके पर वैधानिक कार्रवाई की गई तथा अवैध रूप से भंडारण किए गए ।समस्त पटाखों को जप्त किया गया जिसका बाजार मूल्य लगभग ₹15000 था और आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 475/2020 धारा 9 का विस्फोटक अधिनियम 1984 पंजीबद्ध किया गया ।आगे भी अवैध रूप से फटाका विक्रय किया जाता है या भंडारण किया जाता है तो मस्तूरी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

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