मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 10.08.2016 को करीब शाम 04:00 बजे फरियादी मोहनलाल निवासी भेलसी दाढ़ी बनवाने टं‍की के पास भेलसी जा रहा था कि वहीं पर शेरा आया जो हाथ में लोहे का पाईप लिये हुये था, उसे देखकर मां-बहिन की बुरी-बुरी गालियां देने लगा, उसे गाली देने से मना किया तो शेरा ठाकुर ने उसे पाईप एवं लात से मारपीट की जिससे उसे खून निकलने लगा वह चिल्‍लाया तो रामेश्‍वर व गौरीशंकर आ गये जिन्‍होंने बीच-बचाव किया फिर शेरा जाते समय गाली देते हुये बोला यदि रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्‍म कर दूंगा। उक्‍त घटना पर फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना बल्‍देवगढ़ में अपराध क्रमांक 290/2016 अंतर्गत धारा 294, 323, 325 एवं 506 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया। न्‍यायालय टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् अभियुक्‍त शेरा उर्फ राघवेन्‍द्र ठाकुर को धारा 325 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध होने पर 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। उक्‍त प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी कु० प्रेरणा योगी द्वारा की गई।

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