मौखिक तीन तलाक देने वाले आरोपी पति की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा द्वारा मौखिक रूप से अपनी पत्नी को तीन तलाक देने व् अपनी पत्नी को तीन लाख दहेज़ लाने के लिए मानसिक एवं शाररिक रूप से प्रताडित करने वाले आरोपी बिलाल पिता अफजल कुरैशी 30 वर्ष निवासी अलीराजपुर को धारा 498ं ए 323 भादवि धारा 4 मुस्लिम महिला; विवाह अधिकार संरक्षण द्ध अधिनियम 2019 के तहत जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि फरियादिया की शादी आरोपी बिलाल पिता अफजल के साथ दिनांक 22.03.2017 को रिति रिवाज से हुई थी। फरियादिया का एक अरहान नाम का लडका 3 साल का लड़का है। शादी के 06-07 महिने तक आरोपी बिलाल ने फरियादिया को अच्छे से रखा उसके बाद आरोपी बिलाल द्वारा पक्का मकान अलीराजपुर में बनाने के लिए फरियादिया के मा बाप से तीन लाख रूपये लेकर आने को कहा। फरियादिया द्वारा मा बाप के पास इतने रूपये नही होने का बोलने पर आरोपी द्वारा फरियादिया के साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट की गई। फरियादिया की गोद भराई की रस्म पुरी कर फरियादिया के मा बाप फरियादिया को डिलेवरी के लिये मायके राजपुर ले आये थे। फरियादिया के लड़के अरहान के 01 वर्ष का होने तक फरियादिया राजपुर मे रही आरोपी बिलाल फरियादिया को लेने नही आया। फरियादिया के माता पिता ने आरोपी बिलाल से कहा की तुम रेशमा से मारपीठ क्यो करते हो ओर रेशमा को अपने साथ ले जाओ।
आरोपी बिलाल फरियादिया को अपने साथ अलीराजपुर ले गया और 1-2 महिने तक अच्छे रखने के बाद फरियादिया को प्रताडित करने लगा और फरियादिया के मा बाप से तीन लाख रूपये मागने के लिये फरियादिया को मायके वापस भेज दिया और आरोपी ने फरियादिया के मा बाप ओर मामा के सामने तीन तलाक दे दिया। फरियादिया के भाई सय्यु ने मोबाइल से फरियादी के पति को फोन लगाकर कहा की रेशमा को ले जाओ ओर बार बार पैसे मत मागा करो तो आरोपी बिलाल ने कहा की मै फरियादिया को नही ले जाउगा। आरोपी बिलाल ने तीन लाख रूपये दहेज़ के लिये फरियादिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित कर तीन तलाक दे दिया । फरियादिया द्वारा थाना राजपुर पर रिपोर्ट की गई । थाना राजपुर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर खुमसिंह चौहान जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।