यातायात पुलिस ने ली सवारी ऑटो यूनियन की बैठक


बिलासपुर.पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रोहित बघेल द्वारा स्थानीय यातायात मुख्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सवारी ऑटो संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन मुख्यालय से पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ऑटो संचालन की अनुमति संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई
▪️1 जिले के भीतर टैक्सी/ ऑटो का परिचालन निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अनुसार ही किया जा सकेगा।
▪️2- अंतर जिला टैक्सी/ऑटो का परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाइन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा covid-19 E-pass  एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार E-pass हेतु आवेदन कर सकते हैं।वेब लिंक https://epass.cgcovid19 in के माध्यम से भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर जिला जिला आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है।
▪️3- ऑनलाइन ई-पास के बिना अंतर जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्यवाही की जा सकेगी।
▪️4- टैक्सी ऑटो के यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी एडवाइजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

साथ ही इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रोहित बघेल द्वारा शासन द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों व शर्तों के अनिवार्यता पालन के साथ वाहनों के प्रपत्र एवं वैध लाइसेंस रखने, ऑटो रिक्शा से सवारी परिवहन दौरान सोशल डिस्पेंसिंग का पालन करते हुए , 2 से अधिक सवारी नही बैठाने तथा सवारी के मध्य पर्याप्त दूरी बनाए रखने, वाहन चालक के बाजू में सवारी नहीं बैठाने तथा चालक एवं सवारी सीट के बीच पारदर्शी (पॉलीथिन) पर्दा लगाने तथा ऑटो चालक द्वारा थोड़े-थोड़े समय पर सैनिटाइजर /साबुन से हाथ साफ रखने व चेहरे पर मास्क का प्रयोग किए जाने की जानकारी व समझाइश दी गई है।

आज की इस बैठक में डीजल सवारी ऑटो संघ के अध्यक्ष राकेश सोनकर ,उपाध्यक्ष अशोक यादव,ऑटो सचिव शंकर लाल गुप्ता ,संघ सदस्य राजकुमार सूरज, शेख रमजान,अमीन खान जय कछवाहा एवं यातायात पुलिस के निरीक्षक अरविंद किशोर खलखो ,उपनिरीक्षक उमा शंकर पांडे तथा प्रधान आरक्षक सैनाथ राम लकड़ा उपस्थित थे ।ऑटो के परिचालन हेतु दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों का उल्लंघन कर वाहन चलाने पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही मोटर व्हीकल एक्ट एवं महामारी अधिनियम के तहत जिले की यातायात पुलिस एवं थाना पुलिस द्वारा की जाएगी।

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