युवतियों का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय उदयसिंह मरावी सा. सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपीगण सुनील उर्फ सुमीत पिता हेदर पॉंवरा उम्र 26 वर्ष निवासी देवारी चौपड़ा जलगांव महाराष्ट्र एवं राहुल को धारा 366, 376, 342, भादवि एवं 3/181 मोटर वाहन अधिनियम के तहत जमानत निरस्त की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 28.09.2020 को पीडि़ताए बलवाड़ी स्कूल में काम से गई थी। स्कूल से वापस लौटने के बाद बलवाड़ी मार्केट में आरोपी राहुल बर्डे व सुनील उर्फ सुमीत कार लेकर दोनों युवतियों के पास पहुंचे और युवतियों को घुमाने फिराने के बहाने कार में बिठाकर उमरी ले गये, वहां पर आरोपीगणों ने मिलकर दोनों पीड़िताओं को किसी के मकान में ले गये और उनको दोनों आरोपीगणों ने अलग-अलग कमरें में ले गये और युवतियों के साथ रातभर उनकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती दुष्कर्म किया। दूसरें दिन दोनों आरोपीगणों ने दोनों पीडि़ताओं को सुबह बलवाड़ी बस स्टेंड लाकर छोड़ दिया और कहीं भाग गये। पीड़िताओं ने अपने परिजनों के साथ मिलकर थाना वरला में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। आरोपीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर संजयपाल मौरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सा. महोदय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।