लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने लगाया 1000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी सुभाष पिता मंस्या निवासी ग्राम पिपल्यापानी थाना राजपुर जिला बड़वानी को धारा 279, 337 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि- दिनांक 11.11.2020 को फरियादी संजीव पिता ज्ञानसिंह डूडवे निवासी ग्राम मदगॉव सेंधवा की ओर जा रहा था तभी गोई नदी के पूल के आगे मोड़ पर आरोपी सुभाष पिता मंस्या (वाहन चालक) आयसर ने तेजगति व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर फरियादी की मोटर साईकिल को टक्कर मार दी। जिससे कि मोटर साईकिल गिर गयी और फरियादी के पैर में उपर से वाहन चढ़ाकर आयसर (वाहन) को छोड़कर मौके से भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सेंधवा ग्रामीण पर अपराध क्रमांक 728/2020 अंतर्गत धारा 279, 337 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया गया।