विद्युत उपभोक्ताओं को देना होगा निरीक्षण शुल्क

बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. छत्तीसगढ़ शासन उर्जा विभाग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन के विद्युत निरीक्षकों एवं उनके सहायक निरीक्षकों द्वारा समस्त प्रकार के विद्युत स्थापनाओं की सुरक्षा जांच हेतु आवर्ती अवधि में निरीक्षण/परीक्षण किया जावे। उक्त अधिसूचना के परिपालन हेतु जिले के भीतर सुरक्षा जांच विद्युत निरीक्षक एवं सहायक निरीक्षक द्वारा आवर्ती अवधि में निरीक्षण किया जाएगा। इस निरीक्षण सेवाओं हेतु विद्युत उपभोक्ताओं को शासन के पक्ष में निरीक्षण शुल्क देना होगा। निरीक्षण शुल्क 5 वर्ष की आवर्ती अवधि में एक बार जमा करना होगा किन्तु निरीक्षण शुल्क करने के बाद कोई दोष या विद्युत विनिमय का उल्लंघन पाया जाएगा तो पुनः शुल्क की आधी राशि अतिरिक्त वसूल की जाएगी। निरीक्षण शुल्क को निरीक्षक से पावती लेकर या शासन के मद में कोषालय चालान द्वारा भी जमा किया जा सकता है। स्थापना क्षमता 0 से 10 हार्स पावर तक अर्थात 7.35 किलोवाट तक के मध्यम दाब स्थापना के लिए प्रति कनेक्शन 200 रुपये निरीक्षण दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार 0 से 50 हार्स पावर तक के मध्यम दाब विद्युत स्थापना अर्थात 7.35 से 36.75 किलोवाट तक के मध्यम दाब स्थापना के लिए प्रति कनेक्शन 1000 रुपये प्रति कनेक्शन एवं 50 हार्स पावर से अधिक के विद्युत दाब स्थापना के लिए 36.75 किलोवाट से अधिक हेतु 2000 रुपये प्रति कनेक्शन निरीक्षण दर निर्धारित की गई है।

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