बच्चो से भिक्षावृत्ति कराने वाले के विरुद्ध किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 76 (1) के तहत् पांच साल का कारावास या एक लाख रूपये तक अर्थदण्ड या दोनो से दण्डित करने का प्रावधान है। भिक्षावृत्ति करते हुए बच्चो को षिक्षा एवं समाज के मुख्य धारा में जोड़ने जागरूक किया गया। भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे दिखाई देने या पाये जाने पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग या चाईल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 में तत्काल सूचना देने अपील किया गया। इस अभियान मे कु. क्रांति साहू, संरक्षण अधिकारी (संस्थागत), राजाराम चन्द्रवंशी, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत), अविनाश ठाकुर परामर्षदाता, श्रीमति परमेश्वरी धुर्वे श्रीमति श्यामा धुर्वे, विनय कुमार जंघेल, आउटरिच वर्कर, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग से विवेक प्रताप सिंह, लता सोनवनी आरक्षक, चाईल्ड लाईन के टीम मेंबर महेश निर्मलकर उपस्थित रहे।