शासन द्वारा टैक्सी एवं ऑटो के परिचालन की मिली सशर्त अनुमति
बिलासपुर.कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन मुख्यालय के पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं/ साधनों के संचालन को स्थगित रखा गया है। आम जनता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए केवल जिलों के भीतर एवं अंतर जिला (एक जिले से दूसरे जिले) आवागमन के लिए टैक्सी/ऑटो का परिपालन 28 मई 2020 से किए जाने हेतु अनुमति निम्नानुसार शर्तों के अधीन दी गई
1 जिले के भीतर टैक्सी/ ऑटो का परिचालन निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अनुसार ही किया जा सकेगा।
2- अंतर जिला टैक्सी/ऑटो का परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाइन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा covid-19 E-pass एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार E-pass हेतु आवेदन कर सकते हैं।वेब लिंक https://epass.cgcovid19 in के माध्यम से भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर जिला जिला आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है।
3- ऑनलाइन ई-पास के बिना अंतर जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्यवाही की जा सकेगी।
4- टैक्सी ऑटो के यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी एडवाइजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
शासन द्वारा जारी टैक्सी/ऑटो के परिचालन की शर्तों के संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा यातायात पुलिस एवं जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रोहित बघेल ने बताया कि शासन द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों व शर्तों के अनिवार्यता पालन के साथ वाहनों के प्रपत्र, बीमा,परमिट, फिटनेस,चालक के बाद लाइसेंस को भी साथ में रखा जाना अनिवार्य होगा । साथ ही निर्धारित क्षमता के अनुकूल ही सवारी परिवहन सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही किया जाना होगा।
बिना ई-पास एवं टैक्सी ऑटो के परिचालन हेतु दिए गए निर्देशों व शर्तों का उल्लंघन कर वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधितो के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही मोटर व्हीकल एक्ट एवं महामारी अधिनियम के तहत जिले की यातायात पुलिस एवं सभी थाना पुलिस द्वारा की जावेगी।