सचिन पायलट गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर HC के फैसले के खिलाफ SC में याचिका
नई दिल्ली. राजस्थान विधानसभा कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने 24 जुलाई को सचिन पायलट और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही को स्थगित करने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट का आदेश स्पीकर के अधिकार पर हस्तक्षेप था.
बता दें कि इससे पहले राजस्थान में पायलट गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर स्पीकर सी पी जोशी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं.
उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के 24 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है. इस आदेश में हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था. जिसके चलते स्पीकर अपने पास लंबित सचिन पायलट ग्रुप के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर फिलहाल फैसला नहीं ले सकते थे.
स्पीकर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के किहिटो होलोहॉन केस में दिए संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर के सामने अयोग्यता की कार्यवाही के लंबित रहते कोर्ट दखल नहीं दे सकता. लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया.
स्पीकर सी पी जोशी ने अपनी याचिका में कहा कि स्पीकर की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक पुराना फैसला दे रखा है. वह फैसला ये है कि जब तक स्पीकर किसी विधायक को अयोग्य करार देने की प्रकिया पूरी नहीं कर लेता. उससे पहले किसी कोर्ट में स्पीकर की इस कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती है.