लाठियों से मारपीट़ करने वाले आरोपीगण को 06-06 माह का सश्रम कारावास

सागर.  लाठियों से मारपीट़ करने वाले अभियुक्तगण राजन सिंह बुंदेला, गोलू बंुदेला एवं छुटटी राजा  को भादवि की धारा- 325/34 के तहत 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-324/34 के तहत 03-03 माह सश्रम कारावास की सजा से  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मालथौन जिला-सागर सुश्री आरती आर्य की अदालत नेे दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल अहिरवार ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी फूल सींग ने थाना बांदरी मे इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम पिठोरिया में रहता है वह काष्तकारी का काम करता है दिनॉक 12.04.13  के शाम 7ः30 बजे वह घर के सामने बैठा था तभी गोलू, गोरे वाले , छुट्टी इटवा के आये और गाली गुफ्तार किये  उसने बैठने को कहा तो आरोपीगण ने लाठियों से मारपीट की जिससे उसे पीठ व कंधा में चोर्टे आयी। झूमा झटकी में मोबाईल गिर गया, हल्ला सुनकर उसका बड़ा भाई इमरत आ गया, उसकी भी आरोपीगण नेे लाठियों से मारपीट की । बीच-बचाव के लिये अन्य लोग आये तो उनके साथ भी मारपीट की । सरपंच के आने पर सभी आरोपीगण भाग गये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-बांदरी द्वारा भा.दं.सं. की  धारा-294,323, 325, 34 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मालथौन जिला-सागर सुश्री आरती आर्य की न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।

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