हत्या के आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त

file photo

शाजापुर. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर मनोज कुमार शर्मा  द्वारा आरोपी कमल पिता भेरूलाल प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम धाराखेडी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।  रमेश सौंलकी अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर ने बताया कि,दिनांक 27.07.2020 को सूचनाकर्ता दिलीप सिंह पाटीदार द्वारा थाना कोतवाली में सूचना दी गई कि किसी व्यक्ति का शव ग्राम धाराखेडी जंगल चामला के खेत में पडा है।

उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर मृतक धर्मेन्द्र का मर्ग कायम किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना तथा मृतक धर्मेन्द्र की डिटेल के आधार पर आरोपी कमल व रामेश्वर को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ की गई। जिन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया कि, धर्मेन्द्र के खाते के रूपयों को निकालने के लिए धर्मेन्द्र की हत्या की। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। मृतक धर्मेन्द्र के खाते से आरोपीगण द्वारा रूपये निकाले जाने के संबंध में  साक्ष्य भी विवेचना के दौरान संकलित की गयी। सम्पूर्ण विवेचना उंपरात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष  प्रस्तुत किया गया।

शासन की ओर से एम.एल. शर्मा लोक अभियोजक द्वारा वीडियों कॅान्फ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित होकर आरोपी कमल पिता भेरूलाल प्रजापति के जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुयें माननीय न्यायलय द्वारा आज दिनांक 09.10.2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!