बोलेरो गाड़ी को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर क्षति कारित करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर । बोलेरों गाड़ी को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर क्षति कारित करने वाले आरोपी नीलेश अहिरवार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए तीन माह के सश्रम कारावास तथा 200/-रूपये के अर्थदंड से, धारा 337-चार शीर्ष भादंसं के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक शीर्ष के लिए 200-200/-रूपये का अर्थदण्ड तथा तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं धारा 338 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के लिए छः माह के सश्रम कारावास तथा 500/-रूपये के अर्थदंड की सजा से, माननीय न्यायिक मजिस्टेेªट प्रथम श्रेणी, सागर (म.प्र) श्रीमान राहुल सोनी, की न्यायालय नेे दंडित किया। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम नेमा ने की ।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी प्रमोद द्वारा थाना जैसीनगर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह बल्लभनगर वार्ड सागर मे ं रहता है। दिनांक 22.04.2016 को उसका भाई रंजीत ग्राम मिड़वासा शादी में आया था। जब वह शादी से वापस जा रहा था तब रात करीब 04ः00 बजे मिड़वासा से फोन द्वारा उसके एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। वह 108 से तिली अस्पताल गया। अस्पताल में उसके भाई रंजीत ने उसे बताया कि वह तथा अन्य सदस्य बोलेरो में बैठकर मिड़वासा से सागर आ रहे थे तब रात करीब 01ः30 बजे सागोनी पुलिया के पास चालक ने बोलेरो गाड़ी तेज एवं लापरवाही से चलाकर गाड़ी को पुलिया के पास पलटा दिया जिससे सभी को चोटे आईं। सभी का जैसीनगर मे ं इलाज कराने पर तिली सागर रिफर किया गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-जैसीनगर द्वारा भा.द.वि. की धारा- 279, 337, 338 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्टेेªट प्रथम श्रेणी, सागर (म.प्र) श्रीमान राहुल सोनी, की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।