महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीति ठाकुर सागर की न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी आशीष पिता मरी उर्फ दीनदयाल चढ़ार उम्र 23 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना जैसीनगर जिला सागर को भादवि की धारा 354 अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड दंडित करने का आदेश पारित किया। अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल ने की। मीडिया प्रभारी अमित जैन ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.2013 को रात्रि करीब 8 बजे सूचनाकर्ता की मां फरियादी उसे आंगन के पास ही खड़ी होकर लेट्रिंग करा रही थी तभी आरोपी आशीष चढ़ार दौड़कर आया और फरियादी के दोनों हाथ पकड़ कर बुरी नियत से झूमा-झपटी करने लगा। तब फरियादी का पुत्र तुरंत अपनी मां की तरफ दौड़ा और आशीष को चिल्लाने लगा तब आशीष ने फरियादी को छोड़कर तुरंत भाग गया। दिनांक-06.04.2013 को फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र जैसीनगर में भादवि की धारा 354 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आशीष चढ़ार भादवि की धारा 354 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया।

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