गांजे की अवैध तस्करी करने वाले 3 तस्करों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल विशेष न्यायाधीष एन.डी.पी.एस., सागर के न्यायालय ने गांजे की अवैध तस्करी करने वाले तीन आरोपीगण राजू गुरू उर्फ ऋतुराज उर्फ राजा पिता कोमल गुरू उम्र 29 साल निवासी अंकुर काॅलोनी थाना पदमाकर नगर सागर, कमलेष पटेल पिता फूलन पटेल उम्र 46 वर्ष निवासी चनौआ बुजुर्ग थाना गढ़ाकोटा जिला सागर एवं अनुराग तिवारी पिता हरिचरण तिवारी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बेरखेड़ी गुरू थाना गोपालगंज सागर को 112 किग्रा मादक पदार्थ गांजा का अवैध परिवहन का दोषी पाते हुए एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/20 के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना गोपालगंज में पदस्थ उपनिरीक्षक कमलेष प्रजापति को दिनांक-15.10.2017 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि स्विफ्ट डिजाइर कारएमपी -15 सीए 2928 में 3 व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा लेकर सागर किसी व्यक्ति को सप्लाई करने आ रहे हैं। उक्त सूचना पर विधिवत कार्यवाही करते हुए हमराह फोर्स के साथ घटनास्थल मैनपानी तिराहा पर पहुंचे और मैनपानी की ओर से आने वाले वाहनों को चेक करना शुरू किया तभी मुखबिर द्वारा बताई गई कार आती हुई दिखी जिसको हमराह स्टाफ की मदद से रोका गया जिसमें तीन लोग बैठे हुए थे जिनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम राजू गुरू उर्फ ऋतुराज उर्फ राजा, कमलेष पटेल एवं अनुराग तिवारी बताया। उप निरीक्षक कमलेष प्रजापति ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपीगण के वाहन की तलाषी ली। वाहन की तलाषी में कार की डिक्की से चार प्लास्टिक की बोरियां एवं पीछे वाली सीट पर से तीन प्लास्टिक की बोरियां मिलीं जिन्हें खोलकर चेक करने पर मटमैला पदार्थ पाया जिसे रगड़कर सूंघ कर देखने पर गांजा होना पाया उक्त गांजे की बोरियों का तौल करने पर कुल 112 किग्रा गांजा पाया गया जिसमें से सौ-सौ ग्राम के दो सेम्पल निकाले गये व जप्ती व गिरफ्तारी की वैधानिक कार्यवाही कर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट सागर के समक्ष उक्त प्रकरण का विचारण हुआ जहां अभियोजन ने साक्षियों को प्रस्तुत कर प्रकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर सभी आरोपीगण राजू गुरू उर्फ ऋतुराज उर्फ राजा, कमलेष पटेल एवं अनुराग तिवारी को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/20 के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।