नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुये विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट)/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 12.06.2016 को 12:00 बजे ग्राम अचर्रा जिला टीकमगढ़ से अभियोक्त्री उम्र 14 वर्ष को आरोपी रामसेवक वंशकार बहला – फुसलाकर दिल्ली भगा ले गया था वहां पर उसके साथ कई बार बलात्संग किया। घटना के समय अभियोक्त्री के पिता अपने परिवार के साथ मजदूरी करने कानपुर गया था, जब वह मजदूरी कर वापिस घर लौटा तो उसे उसकी बच्ची (अभियोक्त्री) घर पर नहीं मिली जिसकी तलाश सभी जगह रिश्तेदारियों में की, जिसका कोई पता नहीं चला अभियोक्त्री के पिता द्वारा सूचना देने पर थाना मोहनगढ़ में गुमईसान सूचना लेख कर प्रथम सूचना अंतर्गत धारा 363, 366 भा.दं.सं. के तहत लेखबद्ध कर प्रकरण में विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कराये गये अभियोक्त्री एवं आरोपी का डीएनए परीक्षण कराया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत विचारण हेतु अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी रामसेवक को दोषसिद्ध ठहराते हुये धारा 376 (2) (एन) भा.दं.सं. के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार)  रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी आर. सी. चतुर्वेदी के द्वारा की गई।

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