20 वर्ष पुराने प्रकरण में आरोपी को सश्रम कारावास

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सागर. 20 साल पुराने प्रकरण में न्यायालय हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सीताराम पिता रामदयाल पटैल उम्र 48 साल को धारा 323, 324, 325, 34 भादवि  में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी श्री शरद यादव बण्डा ने की।  घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 27.03.2000 को दिन के करीब 12 बजे सरकारी नल पर जानवरों को पानी पिलाने के लिए गया था वही पर आरोपी सीताराम गाली देने लगा जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी ने कतरना मारा जो उसे सिर में लगा जिससे फरियादी को चोट कारित होने पर वह चिल्लाया तो उसके माता-पिता बीचबचाव करने आ गये, आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट कर दी जिससे उन्हे भी चोट कारित हुई। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना बण्डा मे दर्ज कराई। थाना बण्डा ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना पूर्ण कर अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया जिसमें आरोपी सीताराम पिता रामदयाल पटैल उम्र 48 साल निवासी बण्डा जिला सागर को धारा 323,324,325 भादवि में दोषसिद्ध पाया गया। धारा 323/34 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 300 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 324/34 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 300 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 325/34 भादवि में 02 साल का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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