घर में घुस कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

सागर.  न्यायालय  विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/नवम अपर सत्र न्यायाधीश  सागर के न्यायालय में आरोपी अरविंद दुबे  पिता सहदेव उम्र 28 साल निवासी ग्राम चितोरा थाना सुरखी , जिला सागर को  धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 के अर्थदंड से एवं धारा 506 भाग-2  भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं  2000 के अर्थदंड  से दंडित किया गया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक  श्रीमती रिपा जैन द्वारा की गई। घटना का संक्षिप्त विवरण विवरण इस प्रकार है अभियोक्त्री दिनांक 09-07-2018 को पुलिस थाना सुरखी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि  दिनांक 08 -07-2018 की रात्रि 11 बजे वह खाना खा कर अपने घर की आंगन में सो रही थी और माता-पिता अंदर वाले कमरे में सो रहे थे उसी रात करीब 02:10 बजे  आरोपी अरविंद दुबे आ गया और अभियोक्ति को अंदर कमरे में ले गया और  उसके साथ बुरा काम किया और बोला कि यदि चिल्लाई तो गला दबा कर मार देगा। तभी पीड़िता की मां जाग गई और उसने देखा कि वह पलंग पर नहीं है अभियोक्ति को देखने अंदर कमरे में गयी तो आरोपी वहां से भाग गया।  उक्त घटना के बारे में अभियोक्ति ने अपनी मां को बताया  कि आरोपी अरविंद ने उसके साथ  गलत काम किया । उक्त घटना के संबंध में अभियोक्ति के पिता ने थाना सुरखी  में आवेदन दिया। फरियादिया के आवेदन पर थाना सुरखी में  अपराध पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य कराई एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये  एवं प्रकरण के अभियुक्त को धारा 376(3), और  506भाग-2 भादवि  के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अरविंद दुबे पिता सहदेव  उम्र 28 साल निवासी  ग्राम चितोरा थाना सुरखी जिला सागर को  धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं  2000 के अर्थदंड से एवं धारा 506 भाग-2  भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 के अर्थदंड  से दंडित  किया गया।

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