धारदार हथियार से पत्नि की नाक काटने वाले आरोपी को हुआ 4 साल का कारावास

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बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा अपने निर्णय मे 326 भादवि केे आरोपी जगदीश पिता तेरसिंह निवासी ग्राम पंथा थाना अमझेरा जिला धार हाल मुकाम सिलावद थाना सिलावद को अपनी पत्नी की नाक काटकर गंभीर चोेट पहुचाने के आरोप मे 04 वर्ष की जेल व 500 रूपये के जुर्माने से दण्डीत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी व एस.एस. अजनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 07.07.2020 को पेमलबाई पति जगदीश शाम को करीब 07.00 बजे अपनी पति जगदीश के साथ अपने पिताजी के घर जूनाझिरा गयी थी क्योंकि पेमलबाई के जीजाजी शांत हो गये थे वहॉ पर कार्यक्रम समाप्त होने पर आरोपी जगदीश ने अपनी पत्नी फरियादी पेमलबाई को वापस अपने घर जाने को कहा तो पेमलबाई ने कहा की कल घर जाएंगे इसी बात का लेकर आरोपी जगदीश ने अपनी पत्नी पेमलबाई को मॉ-बहन की नंगी नंगी गालिया दी और धारदार दराते से फरियादी पेमलबाई की नाक काट दी जिससे नाक का उपरी हिस्सा अलग हो गया आरोपी जगदीश ने बोला की यह बात किसी ओर की बतायी तो जान से खत्म कर दुंगा। यह बात बोलकर आरोपी भाग गया। थाना सिलावद द्वारा 119/2020 पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी और प्रकरण विवेचना मे लेकर विवेचना पूर्ण कर प्रकरण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रकरण सनसनी खेज और गंभीर होने से प्रकरण को जघन्य एवं सनसनी खेज की श्रेणी मे चिन्हित किया गया था। अभियोजन की ओर से पैरवी महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी व एस.एस. अजनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।

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