नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने चौकी देवरदा में इस आशय का आवेदन दिया कि दिनांक 29.01.2017 को वह व उसका साला अपनी बच्‍ची अभियोक्‍त्री का शादी-संबंध के लिये रिश्‍तेदारी में गये थे घर पर उसकी पत्‍नि व बच्‍ची अभियोक्‍त्री व बच्‍चे थे। शाम को करीब 06:00 बजे उसके फोन पर उसकी पत्‍नि ने भतीजे के फोन से बताया कि बच्‍ची अभियोक्‍त्री घर नहीं आई है, उसकी पत्‍नि व भतीजे ने काफी समय तक आसपास गांव में देखा व ढूंढ़ा तो उसकी लड़की अभियोक्‍त्री उम्र 16 वर्ष कहीं भी नहीं मिली। उसकी बच्‍ची अभियोक्‍त्री को कोई अज्ञात व्‍यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उक्‍त आवेदन के आधार पर गुम इंसान सूचना लेख कर प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना बल्‍देवगढ़ में अपराध अंतर्गत धारा 363, 366ए भा.दं.सं. पर लेखबद्ध कर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्‍त्री को दस्‍तयाब कर चिकित्‍सीय परीक्षण कराया गया। अभियोक्‍त्री के माननीय न्‍यायालय के समक्ष कथन लेखबद्ध कराए गए। अनुसंधान के दौरान घटनास्‍थल का नक्‍शामौका बनाया गया। अभियोक्‍त्री की उम्र से संबंधित दस्‍तावेज प्राप्‍त किये गये। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण  में अनुसंधान पूर्ण होने के पश्‍चात् आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 भा.दं.सं. तथा धारा 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण किये जाने हेतु अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। आज दिनांक 04.12.2021 को माननीय विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् आरोपी रामस्‍वरूप कुशवाहा को धारा 363 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध ठहराते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- (पांच हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आर.सी. चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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