नाबालिग बालिका को उठाकर ले जाने का प्रयास व छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास

सागर. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति नीलम शुक्ला सागर के न्यायालय ने नाबालिग बालिका को बुरी नियत से उठाकर ले जाने का प्रयास करने वाले अभियुक्त सुनील पिता घंटीलाल रैकवार उम्र 21 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत देवरी जिला सागर को भादंवि, पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।

मामला इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की मां ने थाना देवरी में शिकायत की कि दिनांक-29.09.2018 को रात करीब 08.00 बजे बालिका अपने परिवार के साथ खाना खाकर आंगन में सो रही थी कि रात करीब 02.00 बजे बालिका के चिल्लाने की आवाज आई तो बालिका, वह तथा उसके पति उठ गये, अभियुक्त सुनील रैकवार नाबालिग बालिका को बुरी नियत से उठाकर ले जा रहा था उसके पति ने टार्च चालू की तो अभियुक्त बालिका को आंगन में छोड़कर भाग गया। आवाज सुनकर पड़ोसी आ गये जिन्हें बालिका की मां ने घटना के बारे में बताया। बालिका की मां की उक्त मौखिक शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध भादंवि, पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचन में लिया गया। विवेचना के दौरान बालिका का मेडीकल परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। बालिका के दं.प्र.सं. की धारा 161 व 164 के तहत कथन लिये गये तथा अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त सुनील रैकवार को भादवि की धारा 363 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 354 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास, पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(w)(1) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा धारा 3(2)(va) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड का दंडादेश पारित किया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!