पैरोल से वापस जेल दाखिल न होने वाले 6 माह की जेल एवं जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी रमसिया उर्फ रमेश पिता अनुडिया निवासी मोरघा थाना कठ्ठीवाडा जिला अलीराजपुर को पैरोल पर छोडे जाने के पश्चात् वापस जेल दाखिल न होने के कारण धारा 31 (घ) म.प्र. बंधी संशोधन अधि. के अंतर्गत 6 माह के कारावास एवं 1000 रूपये से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती मीना कुषवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि आरोपी रमसिया उर्फ रमेश को जिला अपर सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 90/10 में निर्णय दिनांक 19.05.2011 द्वारा धारा 302 भादवि के अतर्गत आजीवन कारावास से दंडित किया गया था। आरोपी रमसिया उक्त सजा केन्द्रीय जेल बडवानी में भुगत रहा था। सजा के दौरान आरोपी को पैरोल पर छोडा गया था, परंतु वह पैरोल समाप्ति के पश्चात् निश्चित समय में जेल दाखिल नहीं हुआ जिसकी सूचना जेल प्रशासन द्वारा थाना बडवानी को की गई। थाना बडवानी द्वारा आरोपी रमसिया के विस्द्ध म.प्र. बंदी संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर एवं विवेचना कर माननीय न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।