समलैंगिक विवाह: कानूनी मान्यता देने का अधिवक्ताओं ने किया विरोध
राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
बिलासपुर. अधिवक्ताओं ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। कलेक्टर बिलासपुर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें बताया कि समलैंगिक संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं, जिन्हें समान नहीं माना जा सकता है। हाल के महीनों में चार समलैंगिक जोड़ों ने अदालत से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की है।
बिलासपुर के सिनियर अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि ”समान-लिंग वाले व्यक्तियों द्वारा भागीदारों के रूप में एक साथ रहना, जिसे अब डिक्रिमिनलाइज़ किया गया है, भारतीय परिवार इकाई के साथ तुलनीय नहीं है और वे स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं, जिन्हें समान रूप से नहीं माना जा सकता है।” समलैंगिकों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है।अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने LGBTQ विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिका के खिलाफ अपने रुख के रूप में कहा कि समान-लिंग संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं, जिन्हें समान रूप से नहीं माना जा सकता है।
मौलिक अधिकार को विस्तारित नहीं किया जा सकता
अधिवक्ताओं कहना है कि अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है और इसे देश के कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए समान लिंग विवाह के मौलिक अधिकार को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है, जो वास्तव में इसके विपरीत है।
अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि भारतीय लोकाचार के आधार पर ऐसी सामाजिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वीकृति का न्याय करना और उसे लागू करना विधायिका का काम है। केंद्र ने कहा कि भारतीय संवैधानिक कानून न्यायशास्त्र में किसी भी आधार के बिना पश्चिमी निर्णयों को इस संदर्भ में आयात नहीं किया जा सकता है।ज्ञापन में बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के डिक्रिमिनलाइजेशन के बावजूद, याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।ज्ञापन सौंपते समय वरिष्ठ अधिवक्ता जी पी कौशिक,सुभाष मिश्रा, संतोष सोनी, अरूण सिंह, अन्नपूर्णा तिवारी दाऊ चंद्रवंशी, संजीव शर्मा, दिनेश चंद्रवंशी, आदि अधिवक्ता गण उपस्थित थे।