आईजी सरगुजा और पुलिस अधीक्षक बलरामपुर सहित थाना प्रभारी रामानुजगंज के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी
अंबिकापुर . मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज पंकज आलोक तिर्की के न्यायालय के द्वारा धारा 156 (3) द.प.स. के तहत जल संसाधन विभाग रामानुजगंज के अधिकारियों यू एस राम, सुजीत गुप्ता, और राजेंद्र सिंह के विरुद्ध करोड़ों रुपए के घोटाला करने के संबंध में अपराध दर्ज करने का आदेश दिनांक 28/4 /2022 एवं आदेश दिनांक 19 /1/ 2023 को दिया गया था जिसमें थाना रामानुजगंज के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया लेकिन अपराध में संलग्न अधिकारियों की ना तो गिरफ्तारी की जा रही है और नहीं मामले में विवेचना कर न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन चालान प्रस्तुत किया जा रहा है जिसको लेकर डीके सोनी के द्वारा पुलिस अधीक्षक बलरामपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा संभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय रामानुजगंज के आदेश दिनांक 28/4 /2022 एवं 19/ 1/ 2023 का पालन करने तथा अपराध क्रमांक 149/2020 धारा 420 और अपराध क्रमांक 30/2023 धारा 420 में तत्काल कार्यवाही करने का निवेदन किया गया
लेकिन उसके बाद भी पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री मोहित गर्ग एवं पुलिस महानिरीक्षक श्री रामगोपाल गर्ग के द्वारा अपराध क्रमांक 149 /2022 अंतर्गत धारा 420 आरोपी यूएस राम कार्यपालन अभियंता एवं अपराध क्रमांक 30 / 2023 अंतर्गत धारा 420 आरोपी राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं सुजीत कुमार गुप्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया गया जिसके कारण न्यायालय के आदेश जिसमे 7दिवस के अंदर विवेचना कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश था की अवमानना होने के कारण दिनांक 24/ 5/ 23 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय रामानुजगंज के न्यायालय में डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा अवमानना आवेदन पेश किया गया है
डीके सोनी द्वारा प्रस्तुत अवमानना आवेदन में माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय रामानुजगंज के द्वारा आवेदन स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी रामानुजगंज संतलाल आयाम, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री मोहित गर्ग एवं पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा श्री राम गोपाल गर्ग को नोटिस जारी कर दिनांक 21/6 /2023 को जवाब तलब किया गया है
जल संसाधन विभाग के दो मामलों में करोड़ों के घोटाले में अपराध दर्ज होने के बाद भी विवेचना में जानबूझ कर लापरवाही करने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं करने और अंतिम प्रतिवेदन चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने के कारण डीके सोनी के द्वारा अवमानना आवेदन पेश किया गया है