राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार नाम फिलहाल बरकरार
मुंबई. अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता चुनाव आयोग ने दी थी। इस आदेश को चुनौती देनेवाली शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा है कि अगले आदेश तक शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट `राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ नाम का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा शरद पवार की आपत्ति पर अजीत पवार गुट को अगले तीन सप्ताह में अपनी राय रखने का निर्देश भी दिया है।
उल्लेखनीय है कि अजीत पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता देने के आयोग के ६ फरवरी वाले फैसले के खिलाफ शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में तत्काल सुनवाई की उनकी मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कल इस पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अगुवाई वाली खंडपीठ ने शरद पवार द्वारा चुनाव आयोग के फैसले पर दर्ज की गई आपत्ति पर अजीत पवार को अपनी राय रखने का भी निर्देश दिया। खंडपीठ ने शरद पवार को आयोग से नए पार्टी चिह्न के लिए अनुरोध करने की अनुमति भी दे दी है। साथ ही न्यायालय ने आयोग को उनका आवेदन मिलने के एक सप्ताह के भीतर पार्टी चिह्न देने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद यानी मार्च के पहले पखवाड़े में होगी।
शरद पवार की ओर से जोरदार दलील
शरद पवार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जोरदार पैरवी करते हुए कहा कि आयोग द्वारा ७ फरवरी को दिया गया आदेश २७ फरवरी को होनेवाले राज्यसभा चुनाव के लिए ही अंतरिम प्रावधान है। २६ फरवरी से महाराष्ट्र विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में हमारे गुट के पास पार्टी का नाम या प्रतीक भी नहीं होगा। उस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि आयोग द्वारा दिया गया नाम अगली सुनवाई तक कायम रहेगा। इस तरह का आदेश कोर्ट ने आयोग को दिया।