नूंह गैंग रेप और हत्याकांड के 4 दोषियों को मौत की सजा

चंडीगढ़. करीब आठ साल पहले हरियाणा के नूंह के एक गांव में दो बहनों के साथ उनके परिवार के सामने गैंग रेप किया गया। उनके परिवार के दो सदस्यों की हत्या कर दी गयी। इस मामले में शनिवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने चार दोषियों- विनय, जय भगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को मौत की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 2.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने गत 10 अप्रैल को उन्हें दोहरे हत्याकांड, सामूहिक दुष्कर्म और डकैती की वारदात में दोषी ठहराया था। अन्य आरोपियों- तेजपाल यादव, अमित यादव, रविंदर यादव, करमजीत, राहुल वर्मा और संदीप को अदालत ने बरी कर दिया।

वारदात 24 अगस्त 2016 की रात को हुई थी। हरियाणा पुलिस ने अलग-अलग आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। राज्य सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने जांच संभाली। एजेंसी ने विस्तृत जांच के बाद 24 जनवरी 2018 और 29 जनवरी 2019 को दो आरोप पत्र दायर किए थे। वारदात के समय एक पीड़िता की उम्र 16 साल थी, जबकि उसकी 21 वर्षीय चचेरी बहन उनके घर आयी हुई थी। वारदात की रात उनका परिवार गांव के बाहर खेत में बनी कोठरियों में सो रहा था। इस दौरान कुछ लोगाें ने हमला कर दिया। कोर्ट में दर्ज बयानों के अनुसार, हमलावर चिल्ला रहे थे कि तुम सब गोमांस खाते हो। हमलावरों ने परिवार के लोगों को पीटा व बांध दिया और दोनों लड़कियों के साथ गैंग रेप किया। उसके बाद गहने और नकदी लूटी। सिर में चोट लगने के कारण पीड़िता के चाचा और चाची की मौत हो गई थी। बयान के अनुसार, हमलावर पूरे परिवार को जलाने के लिए मिट्टी का तेल ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। फिर उन्होंने दोनों बलात्कार पीड़ितों को अन्य बच्चों के साथ कमरे में बंद कर दिया और फरार हो गये।

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