आइसोलेशन सेंटर से भागने वाले सावधान, यह कानूनी अपराध है, हो सकती है जेल


नई दिल्ली. शनिवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) के नागपुर में कोरोना वायरस (CoronaVirus) के 5 संदिग्ध मरीजों के अस्पताल (Hospital) से भागने की खबर आई थी. इसके अलावा आगरा की एक युवती इटली में अपने पति के साथ हनीमून मनाकर बेंगलुरु वापस लौटी. पति की स्क्रीनिंग हुई तो वह कोरोना वायरस से ग्रसित पाया गया. इसलिए महिला को भी आइसोलेशन में रखा गया. लेकिन इस महिला ने अपने साथ ही अन्य लोगों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा और आइसोलेशन सेंटर (Isolation center)  से भाग निकली.

ऐसे ही कुछ और मामले सामने आ रहे हैं. आपको बता दें कि ऐसा करना कानूनन अपराध है. वहीं डॉक्टरों का कहना है कि आइसोलशन आपके फायदे के लिए ही है उससे नहीं भागाना चाहिए.

क्रिमिनल लॉयर जितेंद्र सेठी ने कहा, “ऐसे लोगों को अलग-अलग धाराओं में 2 साल तक की जेल हो सकती है.’ उन्होंने कहा कि अगर मैं क्वेरेंटाइन से भागता हूं तो 270 के तहत 6 महीने की सजा होगी. फिर 336, 269 में भी सजा होगी क्योंकि मैं बीमारी फैला रहा हूं.

पब्लिक ऑर्डर के उल्लंघन के तहत IPC की धारा 188 में 6 महीने की सजा हो सकती है और मैलीगनेंट एक्ट के तहत अगर मेरी मंशा साबित हो गई तो 270 के अंतर्गत 2 साल की जेल हो सकती है.

डॉ रवि मलिक ने कहा, ‘आइसोलेशन से घबराएं नहीं आइसोलेशन में रखने का फायदा हैं. अगर भागेंगे तो करीब 200 लोगों तक वायरस के फैलने की है. और फिर इन 200 में से कोई भागात तो फिर आगे 200 लोगों को यह बीमारी हो सकती है.

मलिक ने कहा कि आइसोलेशन घर पर भी हो सकती है और सरकारी एजेंसी भी करती है. घर पर आइसोलेशन के लिए सही तरीका अपनाना चाहिए. इनमें – सही तरीके से मास्क लगाओ, 2 मीटर दूर रहो, हाथ धोते रहो, खांसो तो ध्यान रखो.”

डॉ सनी उप्पल ने कहा, हम खुद अपने लिए सुरक्षा बरत रहे हैं. अगर आप भागते हैं तो अपने ही परिजनों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं. हमें खुद जाकर स्वास्थ की जांच करनी चाहिए. और आइसोलेशन जाने का बोला जाए तो सरकार का साथ देना चाहिए.”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!