लाक डाउन को सफल बनाने बिलासपुर पुलिस को अब ड्रोन का सहारा


बिलासपुर. कोरोना वायरस से बचाव हेतु जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा आगामी 31 मार्च 2020 तक सम्पूर्ण  जिले में धारा 144 लगा दी गयी है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान , दुकान, सभा , धरना ,जुलूस, रैली , मनोरंजन खेल , मेला सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक आदि एवं ऐसे स्थल जहां जनसामान्य इकट्ठा होते हो प्रतिबंधित कर दिया गया है। निर्देश का उल्लंघन करने पर या मेडिकल/प्रशासन को सहयोग न देने पर भारतीय दंड संहिता  1860 की धारा 188 तथा महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत आपराधिक मामला कायम कर सख्त कानूनी कार्यवाही की चेतावनी प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च, मीडिया , सोशल मीडिया , अनाउंसमेंट ,पाम्पलेट, पोस्टर, एवं  पुलिस पेट्रोलिंग के माध्यम से आम जनता को दी जा रही है, इसके साथ ही बिलासपुर पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की सहायता से लगाकर बाहर घूम रहे लोगों एवं क्वॉरेंटाइन किए गए  व्यक्तियों पर नजर रखा जा रहा है  इसके बावजूद भी कुछ लोगो के द्वारा उक्त निर्देशो का उल्लंघन करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर में घूमते पाए जा रहे हैं ऐसे बेवजह घूमने वाले एवं बाहर निकलने वाले 100 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध एमवी एक्ट  की कार्यवाही की गई,एवं 200 से अधिक व्यक्तियों को सख़्ती के साथ समझाइए दिया गया।  कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में हर संभव प्रयास के लिए जिला पुलिसबिलासपुर पूर्णतः प्रतिबद्ध है।भविष्य में भी शासन के आदेश की अवहेलना पर इसी तरह सख्त कार्यवाही की जाएगी ताकि इस महामारी के संक्रमण को रोका जा सके तथा जनसामान्य के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर न हो।शहर में आज बिलासपुर पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरों को चारों दिशाओं में एक साथ घुमाते हुए एनाउंस करते हुए दो दर्जन से अधिक पोलिस गाड़ियों के सायरन के आवाज़ के साथ पैदल मार्च भी किया गया जो कोतवाली चौक गांधी चौक,शिव टाकीज चौक,बस स्टैण्ड, राजीव प्लाजा,सीएमडी चौक,अग्रसेन चौक,मगरपारा चौक तालापारा इंदु चौक ,राजीव गांधी चौक ,मरीमाता ,राजेन्द्र नगर चौक होते हुए सिविल लाइन तक किया गया।बिलासपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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