बेवजह बाहर घूम रहे 100 मोटरसाइकिल सवारों पर कार्रवाई


बिलासपुर. कोरोना वायरस से  बचाव हेतु जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा 14 अप्रैल 2020 तक संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर लॉक डाउन किया गया है एवं सभी प्रकार के स्थलों जहां जनसामान्य इकट्ठा होते हो प्रतिबंधित कर दिया गया है । इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा  उक्त निर्देशों का उल्लंघन  कर सुबह-सुबह  शनिचरी बाजार,बृहस्पति बाजार एवं अन्य बाजारों में आवश्यकता ना होते हुए भी बेवजह भीड़ की स्थिति पाई जा रही है एवं लोगों द्वारा मोटरसाइकल  व पैदल  घूमते  पाए जा रहे है, जोकि मेडिकल/ प्रशासन के द्वारा बनाएं उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने की श्रेणी में आता है। जिसे रोकने के लिए सुबह-सुबह वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फ्लैग मार्च कर ड्रोन कैमरे की सहायता से  लोगों पर नजर रखा जा रहा है  एवं  भीड़ को देखते हुए  शक्ति बर्ती जा रही है  एवं  भिन्न भिन्न प्रकार की  सजा जैसे उठक-बैठक कराना एवं मुर्गा बनाना  जैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ।इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर में इधर उधर घूमते पाए जा रहे हैं, ऐसे बेवजह घूमने वालों एवं बाहर निकलने वालो पर थाना यातायात व अन्य थाना क्षेत्र के अंतर्गत 100 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही की गई एवं 300 से अधिक व्यक्तियों को शक्ति के साथ समझाइश देते हुए बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। साथ ही आज थाना सिविल लाइन में आरोपी 01 आदिल अली सुल्तान एवं 02 सर्वेश शर्मा द्वारा फेसबुक के माध्यम से कोरोना वायरस महामारी से जुड़ा भड़काऊ मैसेज पोस्ट कर दुष्प्रचार किया जाना पाया गया, जिनके विरुद्ध धारा 188 भादवी एवं महामारी अधिनियम 03 के तहत कार्यवाही किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में हर संभव प्रयास के लिए जिला पुलिसबिलासपुर पूर्णतः प्रतिबद्ध है।भविष्य में भी शासन के आदेश की अवहेलना पर इसी तरह सख्त कार्यवाही की जाएगी ताकि इस महामारी के संक्रमण को रोका जा सके तथा जनसामान्य के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर न हो। बिलासपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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