ग्राम जरेली में छोटी नर्मदा नदी को अतिक्रमण से किया गया मुक्त
बिलासपुर. कलेक्टर डाॅ.सारांश मित्तर के निर्देश पर तखतपुर विकासखंड के ग्राम जरेली में छोटी नर्मदा नदी में किये गये अतिक्रमण को राजस्व विभाग के अमले द्वारा मुक्त किया गया। छोटी नर्मदा नदी जो एक नाले में रूप में प्रवाहित हो रही है। इस नदी पर अतिक्रमण कर 164 फीट लम्बी दीवाल बना ली गई थी। जिससे यह नदी सकरी हो गयी थी। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम आनंदरूप तिवारी और तहसीलदार जोशी द्वारा अपनी टीम के साथ त्वरित कार्यवाही कर इस दीवार को ढहाया गया और नदी क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन पर 2 लाख का जुर्माना : कलेक्टर डाॅ.सारांश मित्तर के निर्देशानुसार मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कोयला भंडारण लायसेंस के शर्तों का उल्लंघन करने पर 2 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। खनिज विभाग द्वारा तखतपुर तहसील के ग्राम लोखंडी और घुटकू में मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड को कोयला का अस्थाई भण्डारण लायसेंस जारी किया गया था। उनके द्वारा लायसेंस में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने एवं इस संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस का 15 दिवस के भीतर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहींकरने पर यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर द्वारा अन्य कोयला भंडारण लायसेंस क्षेत्रों में भी खनिज अमले को सतत् निरीक्षण करने और शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।
वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण 4 जुलाई को : वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 4 जुलाई 2020 को दोपहर 2 बजे से मंथन सभाकक्ष कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी वन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, रेंजर एवं डिप्टी रेंजर भाग लेंगे।