May 8, 2024

एक क्लिक में पढ़ें बिलासपुर की ख़ास खबरें…

त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर नियुक्त : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) बिलासपुर द्वारा जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2021-22 हेतु जनपद पंचायतों में रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत तखतपुर के लिए तहसीलदार तखतपुर शशांक शेखर शुक्ला को रिटर्निंग आफिसर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर हिमांशु गुप्ता, उप अभियंता जनपद पंचायत तखतपुर महिप रंगारी, उप अभियंता जनपद पंचायत तखतपुर एस.आर.चंद्रा को सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत मस्तूरी के लिए तहसीलदार मस्तूरी अतुल वैष्णव को रिटर्निंग आफिसर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी कुमार सिंह लहरे को सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत बिल्हा के लिए तहसीलदार बिल्हा के.के. जायसवाल को रिटर्निंग आफिसर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा बी.आर.वर्मा, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिल्हा आर.एस. राठौर, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मुकेश मिश्रा को सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत कोटा के लिए तहसीलदार, कोटा राजेन्द्र भारत को रिटर्निंग आफिसर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोटा श्रीमती ललीता भगत, सहायक आंतरिक लेंखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत कोटा जे.पी. चतुर्वेवेदानी, उप अभियंता अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग कोटा ए.के.राठौर एवं उप अभियंता, अ.वि.अ. जल संसाधन उप संभाग कोटा आर.के.नामदेव कोटा सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया है।

राज्य शौर्य पुरूस्कार हेतु नामांकन 31 दिसम्बर तक आमंत्रित : जिले में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 में राज्य के ऐसे वीर बालक-बलिकाएं जिन्होने अपनी जान की परवाह न किये बिना अद्भुत वीरता का कार्य किया हो, को महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाना है। इस संबंध में राज्य शौर्य पुरूस्कार वर्ष 2021 हेतु नामांकन आवेदन आमंत्रित किये जाने है। ये आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ राज्य बाल विकास कल्याण परिषद् रायपुर कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। इस संबंध में सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश का पालन करते हुए आपके क्षेत्रांतर्गत वीर बालक, बालिकाओं को चिन्हित कर निर्धारित  आवेदन दो प्रतियों में पूर्ण कर मांगा गया है।

संबंधित ग्रामों में प्रतिबन्धात्मक निषेधाज्ञा लागू : त्रिस्तरीय उप निर्वाचन 2021-22 हेतु निवार्चन कार्यक्रम जारी करने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों मंे आदर्श संहिता आचरण प्रभावशील हो गई है। संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रकिया एवं मतदान निर्वघ्न, शांतिपूर्ण  संपन्न कराये जाने के लिए इन क्षेत्रों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिले के जनपद पंचायत तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पेण्डारी, भरनी, खजुरीनवागांव, बिनौरी, बहतराई, साल्हेकापा, चिचिरदा, पाली में ग्राम पंचायत सदस्य एवं सरपंच पद का उप निर्वाचन किया जाएगा। इसी विकासखण्ड में जरेली, विजयपुर, खजुरी, सिलतरा, ठाकुरकापा, बहुरता, बोड़सरा, छतौना, काठाकोनी में वार्ड सरपंच का उप निर्वाचन होगा। उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत मस्तूरी अंतर्गत ग्राम पंचायत भनेसर, भटचैरा में सरपंच तथा नरगोड़ा, एरमसाही, दर्राभाठा, पंधी, देवगांव, दर्रीघाट, पाली, चिल्हाटी, कौड़िया, विद्याडीह में वार्ड सरपंच का उप निर्वाचन होगा।  जनपद पंचायत बिल्हा अंतर्गत करमा, बसहा, रामपुर, भिल्मी एवं उच्चभट्ठी, पेण्डरवा (द), भरारी में सरपंच तथा पेण्डरवा (द) (1 से 10), सरवानी, बोड़सरा, सलखा, अमेरीअकबरी, भिल्मी, बसिया, गढ़वट, बिटकुली, पोड़ी (ह), डगनिया में वार्ड पंच का उप निर्वाचन होगा। जनपद पंचायत कोटा अंतर्गत ग्राम करवा, बेलगहना, रानीसागर, कुसमुली, उपका, चुरेली, जाली, मझगांव, नवागांव सलखा, सेमरा, मटसगरा, रतखण्डी में वार्ड पंचों का उप निर्वाचन होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा इन सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया गया है। जिसके तहत संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, घातक अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलुस नहीं निकालेगा और न ही आपत्ति जनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनको अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, लंगड़ापन या सहारे के रूप में लाठी रखना होता है। आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

अधिकारी, कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें – कलेक्टर  : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा 24 दिसम्बर 2021 को त्रिस्तरीय उप निर्वाचन 2021-22 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है तथा कार्यक्रम जारी होने के साथ-साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील हो गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सभी विभागों, कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

होर्डिंग्स लगाने की अनुमति देंगे अनुविभागीय दण्डाधिकारी : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 अंतर्गत 24 दिसम्बर 2021 से प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के दौरान जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अनुमति देने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी : त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। अतः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों, कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अधिकारी, कर्मचारीगण बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे। किसी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख या कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

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