बिना प्रोसेस रेडी टू ईट का ठेका खत्म करने पर हाईकोर्ट का नोटिस


बिलासपुर. गड़बड़ी का आरोप लगाकर स्व सहायता समूह से रेडी टू ईट फ़ूड का ठेका समाप्त करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने राज्य शासन व अन्य को नोटिस जारी किया है। आंगनबाड़ियों के लिए तैयार भोजन का ठेका स्व सहायता समूहों को दिया गया है। बेमेतरा जिले में बाल विकास विभाग के जिला प्रोग्राम अधिकारी ने स्व सहायता समूह को खाना बनाने के दौरान सफाई न होने, खाता बही मेंटेन न होने का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। समूह की ओर से इसका जवाब दिया गया। लेकिन 3 दिसम्बर 2019 को समूह का ठेका बिना प्रक्रिया समाप्त कर दूसरे समूह को काम दे दिया गया। इसके खिलाफ समूह ने वकील आरके केशरवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनको अगस्त 2021 तक का ठेका मिला था। ठेका समाप्त करने के भी नियम तय किए गए हैं, लेकिन किसी नियम, प्रक्रिया का पालन किए बिना ठेका खत्म कर दूसरे समूह को दे दिया।

राशन दुकान निरस्त करने के खिलाफ याचिका एसडीओ जांजगीर को नोटिस : हाईकोर्ट में बिना जांच के महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित राशन दुकान का आवंटन निरस्त करने के खिलाफ पेश याचिका में एसडीओ जांजगीर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । जांजगीर-चांपा जिला के नवागढ़ ब्लाक के ग्राम अमोरा में संवरिन दाई महिला स्व सहायता समूह द्वारा शासकीय उचित मूल्य का संचालन किया जा रहा था। उक्त दुकान के संचालक के खिलाफ शक्कर व मिट्टी तेल अधिक मूल्य लिए जाने की शिकायत की गई। शिकायत पर एसडीओ जांजगीर ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा।  जुलाई 2020 में दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया गया। इसके खिलाफ समूह के अध्यक्ष रंजीता यादव ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया शिकायत की उचित तरीके से बिना जांच किये और समूह का पक्ष भी नहीं सुना गया। इस कारण से आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई। जस्टिस आर सी एस सामंत ने सुनवाई उपरांत एसडीओ जांजगीर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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