अवैध अतिक्रमण में लिप्त ट्रैक्टर को वन विभाग ने किया जप्त

बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. जिला के धमनी  वन परिक्षेत्र  अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी 818 वन खण्ड फुलीडुमर मे अवैद्य में  रूप से अतिक्रमण कर  ट्रैक्टर वाहन क्रमांक सीजी 15 A 0929 महिंद्रा ट्रैक्टर द्वारा जुताई करते हुए पाए जाने पर परिक्षेत्राधिकारी  अशोक तिवारी के नेतृत्व में उनकी टीम गठित कर मौके पर भेजा गया । जहाँ उक्त वाहन को जप्त कर अपराध क्रमांक 11774/03 दर्ज कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 ( 1) धारा 52 के तहत कार्रवाई की जा रही है । जिसकी सूचना में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रामानुजगंज को दी गई एवं प्राधिकृत अधिकारी एव  संयुक्त वन मंडल अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा ट्रैक्टर ऊपर राजसात की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उक्त वाहन मालिक नुरुल इस्लाम पिता मुजिबुल इस्लाम ग्राम महादेवपुर थाना त्रिपुरा तहसील रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ का निवासी है। अवैध रूप से जुताई करते हुए ट्रैक्टर मालिक से ही उक्त वाहन को जप्त किया गया है। इस कड़ी में करवाही मे  वन पाल सीमोन बखला, अर्जुन सिंह, सुरेश प्रसाद यादव,  हरिशंकर सिंह, महिला वनरक्षक  मुनेश्वरी  किंडो, मोनिका तिग्गा, वनरक्षक बृजेश सिंह, राजीव गुप्ता, सतीश कुमार,  स्कंद पैकरा एवं स्टाफ मौजूद रहे। इस प्रकार  अपराध की रोकथाम हेतु परिक्षेत्र  धमनी / वाड्रफनगर के वनपरिक्षेत्राधिकारी अशोक तिवारी  के नेतृत्व मे वन अमला द्वारा गस्ती एव  देख रेख सतत रूप से की जा रही है।

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