दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपियों की जमानत आवेदन निरस्‍त

file photo

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश  शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- भंवरलाल पिता गोविंदराम प्रजापति 2- राधाबाई पति भंवरलाल प्रजापति निवासीगण कमालपुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।

संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,दिनांक 28/08/2020 को थाना कालापीपल पर मर्ग 40/2020 धारा 174 जा.फौ. का कायम किया गया। जॉच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष के लोगो के कथन लिए गये, उन लोगो ने अपने क‍थन मे बताया कि, मृतिका को उसका पति आरोपी मनीष उसकी सास राधा बाई दहेज में कुछ नही लाने की बात को लेकर अक्‍सर मारपीट कर उसे प्र‍ताडित करते थे और बोलते थे की तेरे बाप के यहां से 1 लाख रूपये लेकर आ । हम किराने की दुकान डालेंगे। मृतिका को उसकी सांस राधाबाई एवं ससुर भंवरलाल मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। आरोपीगण की प्रताडनाओ से तंग आकर मृतिका ने उसकी ससुराल कमालपुर में फांसी लगा ली। आरोपीगण के विरूद्ध थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज आरोपीगण का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।

शादी के लिए परेशान करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त :  न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश  शुजालपुर द्वारा आरोपी अनिल पिता दुलीचंद मालवीय उम्र 20 वर्ष निवासी कालापीपल मंडी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक  22/08/2020 को शासकीय अस्‍पताल कालापीपल से मृतिका की तहरीर कालापीपल थाने पर प्राप्‍त हुई। थाना कालापीपल पर मर्ग क्रमांक 35/2020 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जॉच में लिया गया। मर्ग जॉच में साक्षीगण के  कथन लिये गये। साक्षीगण के कथन में आरोपी अनिल मालवीय के विरूद्ध यह साक्ष्‍य आई कि, मृतिका को आरोपी शादी करने के लिए बार-बार परेशान कर मानसिक रूप से प्रताडित कर रहा था। जिससे परेशान होकर मृतिका ने अपने घर के अंदर वाले कमरे में साडी के कपडे से फांसी लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली। आरोपी के विरूद्ध थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज आरोपी का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त‍ किया गया।

नाबालिग की शादी जबरदस्ती कराने वाले चार आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त :  न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण 1.सुखराम पिता प्रेम सिंह धाकड़ 2. महेश पिता जालम सिंह धाकड़ 3. दिनेश पिता मदन लाल धाकड़ 4. धर्मेंद्र पिता राधेश्याम धाकड़ निवासी ग्राम सुनेरा का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया । श्री देवेंद्र मीणा विशेष लोक अभियोजक एवं डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी सचिन धाकड़ ने घर बुलाकर बहला फुसलाकर कर नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम किया। नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई । जब पीड़िता के माता-पिता घटना की रिपोर्ट करने थाना जा रहे थे तो सुखराम, दिनेश ,धर्मेंद्र ,महेश ने रिपोर्ट करने जाने से मना किया और आरोपी सचिन के साथ नाबालिग पीड़िता की जबरदस्ती शादी करा दी। पीड़िता को आरोपी सचिन ने मां बना कर छोड़ दिया। पीड़िता की मां ने घटना की रिपोर्ट थाना सुनेरा पर दिनांक 20 सितंबर 2020 को की। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीणा द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!